<p style="text-align: justify;"><strong>हैदराबाद:</strong> भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) ने सभी बीमा कंपनियों को मानसिक बीमारियों के लिए बीमा पॉलिसियों के दायरे में लाने का प्रावधान करने का निर्देश दिया है. इरडा की ओर से 16 अगस्त को जारी आदेश में कहा गया था कि 'मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा कानून, 2017' 29 मई, 2018 से अस्तित्व में आया है. कानून की धारा 21(4) में कहा गया है कि सभी बीमा कंपनियों को मेडिकल बीमा के तहत मानसिक रोग के इलाज का भी प्रावधान करना होगा. यह और बीमारियों के लिए उपलब्ध सुविधा के अनुरूप ही होगा.</p> <p style="text-align: justify;">आदेश में कहा गया है कि सभी बीमा कंपनियों को मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा कानून, 2017 के इस प्रावधान का अनुपालन तत्काल प्रभाव से करना होगा. मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा कानून-2017 के मुताबिक, मानसिक रोग से पीड़ित किसी भी व्यक्ति को अन्य प्रकार की बीमारियों से प्रभावित व्यक्ति के समान ही माना जाएगा.</p>
from home https://ift.tt/2OMQcaw
from home https://ift.tt/2OMQcaw
IRDA का बीमा कंपनियों को निर्देशः मानसिक रोग को भी पॉलिसी के दायरे में लाया जाए
Reviewed by Unknown
on
August 18, 2018
Rating:
No comments: