मेहसाणा दंगा केस: हार्दिक पटेल को 2 साल की सजा, बीजेपी MLA के दफ्तर में की थी तोड़फोड़

अहमदाबाद: गुजरात में पटेल आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल समेत तीन लोगों को मेहसाणा दंगा मामले में दोषी करार दिया गया है. उनके अलावा जिन दो और लोगों को दोषी करार दिया गया है उनमें लालजी पटेल का भी नाम शामिल है. इस मामले में उन्हें दो साल की सज़ा दी गई है, वहीं लालजी पटेल को भी दो साल की सज़ा दी गई है. वहीं इस मामले में 14 अन्य लोगों को बरी कर दिया गया है. आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई हिंसा की पहला घटना 23 जुलाई 2015 को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) विधायक ऋषिकेश पटेल के दफ्तर में हुई थी. इस दौरान जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की गई थी. हार्दिक और बाकी के दोषियों के लिए ये सज़ा विसनगर कोर्ट ने तय की है.

Mehsana: Visnagar Court pronounces Hardik Patel guilty in a case related to vandalising BJP legislator Rushikesh Patel’s office in Visnagar during 2015 Patidar protests.
July 25, 2018

नीचे है हार्दिक का पिछला ट्वीट आपको बता दें कि अपने पिछले ट्वीट में हार्दिक ने लिखा है, "गुजरात में आरक्षण और किसानों की क़र्ज़ा माफ़ी की माँग के साथ 25 अगस्त से अहमदाबाद में अनिच्छितकालिन अनशन ।। हमारा विजय संकल्प है और सरकार को जनता के मौलिक अधिकारों के सामने झुकाएँगे !!! युवाओं को मिले अधिकार, किसानों को मिले सम्मान." गुजरात में आरक्षण और किसानों की क़र्ज़ा माफ़ी की माँग के साथ 25 अगस्त से अहमदाबाद में अनिच्छितकालिन अनशन ।। हमारा विजय संकल्प है और सरकार को जनता के मौलिक अधिकारों के सामने झुकाएँगे !!! युवाओं को मिले अधिकार, किसानों को मिले सम्मान ।।
 — Hardik Patel 

July 24, 2018

In Visnagar riots case, Hardik Patel held guilty


from home https://ift.tt/2LN2mix


For more update Follow me on

Google +
मेहसाणा दंगा केस: हार्दिक पटेल को 2 साल की सजा, बीजेपी MLA के दफ्तर में की थी तोड़फोड़ मेहसाणा दंगा केस: हार्दिक पटेल को 2 साल की सजा, बीजेपी MLA के दफ्तर में की थी तोड़फोड़ Reviewed by Unknown on July 25, 2018 Rating: 5

No comments:

TeaFloor [CPS] IN
Powered by Blogger.