<p style="text-align: justify;"><strong>इलाहाबाद:</strong> वाराणसी में सरकारी प्राथमिक विद्यालयों की दयनीय स्थिति को गंभीरता से लेते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के जिलाधिकारी को बेसिक शिक्षा अधिकारी की मौजूदगी में जिले के सभी विद्यालयों का 19 अगस्त तक निरीक्षण करने और 21 अगस्त या इससे पूर्व संपूर्ण रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया.</p> <p style="text-align: justify;">अदालत ने इनमें से कुछ स्कूलों के भवनों की जर्जर स्थिति को भी गंभीरता से लिया और वाराणसी के जिलाधिकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि इस बीच इन स्कूलों में कोई दुर्घटना न हो.</p> <p style="text-align: justify;">जन अधिकार मंच एवं अन्य की एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह की खंडपीठ ने इस मामले की 21 अगस्त को नए सिरे से सुनवाई करने का निर्देश दिया.</p> <p style="text-align: justify;">मंच ने वाराणसी के विभिन्न सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में सुरक्षा, साफ सफाई एवं अन्य सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार एवं इसके अधिकारियों को उचित निर्देश जारी किए जाने के उद्देश्य से जनहित याचिका दायर की.</p> <p style="text-align: justify;">जनहित याचिका में दी गई जानकारी के मुताबिक, "याचिकाकर्ता संगठन की एक टीम ने क्षेत्र के 17 विद्यालयों का दौरा किया और पाया कि ये विद्यालय बहुत खराब स्थिति में हैं और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए किसी तरह से उपयुक्त नहीं हैं."</p> <p style="text-align: justify;">इस रिपोर्ट पर चिंता व्यक्त करते हुए अदालत ने यह निर्देश दिया और कहा, "इस रिपोर्ट पर गौर करने एवं याचिका में दी गई जानकारी को लेकर प्रथम दृष्टया हम इस बात से संतुष्ट हैं कि सरकार को इन स्कूलों में सभी तरह की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है. राज्य सरकार को यह भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आवश्यक साफ सफाई और अन्य सुविधाएं इन स्कूलों में उपलब्ध हों."</p>
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिए वाराणसी सभी सरकारी स्कूलों का निरीक्षण करने का निर्देश
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August 19, 2018
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