<p style="text-align: justify;"><strong>नई दिल्ली:</strong> मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को बिहार कैबिनेट की बैठक हुई. बैठक में बिहार पीड़ित प्रतिकार संशोधन स्कीम-2018 को मंजूरी दी गयी. इस स्कीम के तहत तेजाब हमला, बलात्कार, शारीरिक शोषण, मानव व्यापार के पीड़ितों के पुनर्वास, यौन हमले के पीड़ितों के मुआवजे में वृद्धि का प्रस्ताव पारित किया गया. बिहार में एसिड अटैक तथा रेप की शिकार युवतियों के लिए मुआवज़े की राशि को तीन लाख से बढ़ाकर सात लाख रुपये किया गया. उन मामलों में 50 फीसदी अधिक मुआवज़ा दिया जाएगा, जिनमें शिकार की उम्र 14 वर्ष से कम होगी.</p> <p style="text-align: justify;">बिहार सरकार ने फैसला किया है कि पीड़ितों को तुरंत सहायता पहुंचाने के लिए हर जिले के पास अपना फंड होगा. इस फंड में शुरू में ढाई लाख रुपए रखे गए हैं. इसका इस्तेमाल पीड़ित के इलाज और तात्कालिक राहत पहुंचाने में किया जाएगा.</p> <p style="text-align: justify;">इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में जल संसाधन विभाग के 40 जूनियर इंजीनियरों की सेवा को एक वर्ष के लिए विस्तार देने पर फैसला किया गया. साथ ही जहानाबाद के कुष्ठ नियंत्रण इकाई के डॉक्टर रेहान अशरफ को सेवा से बर्खास्त करने का फैसला किया गया.</p>
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बिहार कैबिनेट का फैसला, तेजाब हमले और बलात्कार पीड़िता के मुआवजे में 50% की वृद्धि
Reviewed by Unknown
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July 17, 2018
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