दक्षिण भारतीय फ़ूड चेन 'सर्वाना भवन' के मालिक को उम्रकैद, SC ने 7 जुलाई तक सरेंडर करने को कहा

<p style="text-align: justify;"><b>नई दिल्ली: </b>दक्षिण भारतीय खाने के प्रसिद्ध रेस्टोरेंट चेन 'सर्वाना भवन' के मालिक पी राजगोपाल को सुप्रीम कोर्ट ने उम्रकैद की सज़ा दी है. रेस्टोरेंट की स्थापना करने और उसे भारत ही नहीं, दुनिया के कई शहरों में फैलाने वाले राजगोपाल को हत्या का दोषी पाया गया है.

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दक्षिण भारतीय फ़ूड चेन 'सर्वाना भवन' के मालिक को उम्रकैद, SC ने 7 जुलाई तक सरेंडर करने को कहा दक्षिण भारतीय फ़ूड चेन 'सर्वाना भवन' के मालिक को उम्रकैद, SC ने 7 जुलाई तक सरेंडर करने को कहा Reviewed by Unknown on March 29, 2019 Rating: 5

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