<p style="text-align: justify;"><strong>नई दिल्ली:</strong> दिल्ली की एक अदालत ने सिग्नेचर ब्रिज के उदघाटन कार्यक्रम में हुई धक्कामुक्की के सिलसिले में आप विधायक अमानतउल्ला खान के खिलाफ दर्ज मामले में शनिवार को उन्हें अग्रिम जमानत दे दी. विशेष जज अरूण भारद्वाज ने खान को राहत प्रदान करते हुए कहा कि
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सिग्नेचर ब्रिज विवाद: विधायक अमानतउल्ला खान को अग्रिम जमानत मिली
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November 17, 2018
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