3 लोगों के हत्यारे की फांसी SC ने उम्र कैद में बदली, लेकिन कहा- कानून में फांसी का प्रावधान रखना ज़रूरी

<p style="text-align: justify;"><strong>नई दिल्लीः</strong> "फांसी की सज़ा तभी देनी चाहिए, जब दोषी में सुधार की कोई संभावना न दिखे." इस टिप्पणी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने 3 लोगों के हत्यारे छन्नू लाल वर्मा की फांसी को उम्र कैद में बदल दिया. मामला छतीसगढ़ के दुर्ग ज़िले का है. बलात्कार

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3 लोगों के हत्यारे की फांसी SC ने उम्र कैद में बदली, लेकिन कहा- कानून में फांसी का प्रावधान रखना ज़रूरी 3 लोगों के हत्यारे की फांसी SC ने उम्र कैद में बदली, लेकिन कहा- कानून में फांसी का प्रावधान रखना ज़रूरी Reviewed by Unknown on November 28, 2018 Rating: 5

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