<p style="text-align: justify;"><strong>नई दिल्ली:</strong> सुप्रीम कोर्ट ने आज स्पष्ट किया कि इस त्योहारी मौसम में दिल्ली-एनसीआर में हरित पटाखों (ग्रीन पटाखों) के अलावा अन्य कोई पटाखे नहीं बेचे जाएंगे. जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की पीठ ने कहा कि जिन पटाखों का निर्माण पहले से हो चुका
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दिल्ली-एनसीआर में दिवाली पर केवल ग्रीन पटाखों की होगी बिक्री: सुप्रीम कोर्ट
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October 31, 2018
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