तमिलनाडु सरकार को हाई कोर्ट का आदेश, दिव्यांग उम्मीदवार को MBBS पाठ्यक्रम में दाखिला दे

<p style="text-align: justify;"><strong>चेन्नई:</strong> मद्रास हाई कोर्ट ने एकल पीठ के आदेश को दरकिनार करते हुए तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया है कि वह एक दिव्यांग एमबीबीएस उम्मीदवारों को पाठ्यक्रम में शामिल करे और उसे एनईईटी परीक्षा में शामिल होने पर जोर नहीं दे. इससे पहले मेडिकल में दाखिले के लिए एनईईटी की परीक्षा पास करना अनिवार्य था. इसे लेकर अपील भी की गई थी, मेडिकल में प्रवेश के लिए इस अनिवार्यता का समाप्त कर दिया जाए. एकल पीठ ने एक विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार करते हुए अपीलकर्ता की अपील खारिज कर दी थी. समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि 80 फीसदी दिव्यांगता के कारण वह पात्र नहीं है.</p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #3366ff;"><strong><a style="color: #3366ff;" href="https://abpnews.abplive.in/india-news/aam-aadmi-party-to-appoint-2-5-lakh-block-president-959255">2019 चुनाव: अपने प्लान के तहत 2.5 लाख ‘ब्लॉक प्रमुखों’ को नियुक्त करेगी 'आप'</a></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://abpnews.abplive.in/india-news/delhi-former-un-secy-former-norway-pm-and-cm-arvind-kejriwal-visit-mohalla-clinic-958639">केजरीवाल ने यूएन के पूर्व महासचिव के सामने उठाया केंद्र-दिल्ली विवाद, बीजेपी बोली- देश का किया अपमान</a></span></p> <p style="text-align: justify;"><strong> अदालत ने एकल पीठ के आदेश को दरकिनार कर दिए नए निर्देश</strong></p> <p style="text-align: justify;">न्यायमूर्ति एच.जी. रमेश और न्यायमूर्ति के. कल्याणसुंदरम की खंडपीठ ने 2016 में एकल पीठ के आदेश को दरकिनार कर यह निर्देश दिया. अदालत ने कहा, ‘‘हमारी राय है कि 2016-17 के दौरान एमबीबीएस के लिए आवेदन करने वाली उम्मीदवार दाखिला पाने के लिए पात्र और हकदार है. लेकिन उसके मामले पर ठीक से विचार नहीं किए जाने के कारण वह पहले ही दो साल गंवा चुकी है.’’खंडपीठ ने कहा कि 2016-17 के दौरान मेडिकल में दाखिले के लिए एनईईटी परीक्षा पास करना अनिवार्य नहीं था. यदि अब इस आधार पर याचिकाकर्ता के. नंदिनी का केस खारिज किया गया तो उसके लिए एनईईटी परीक्षा देना मुश्किल होगा.</p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://abpnews.abplive.in/videos/rss-chief-mohan-bhagwat-in-chicago-says-wild-dogs-together-can-defeat-a-lion-hindus-have-forgot-that-959222">शिकागो हिंदू कांग्रेस में भागवत ने कहा- हिंदुओं का एकजुट होना जरूरी, क्या 2019 का चुनाव 'हिंदू' पर लड़ा जाएगा ?</a></span></p>

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तमिलनाडु सरकार को हाई कोर्ट का आदेश, दिव्यांग उम्मीदवार को MBBS पाठ्यक्रम में दाखिला दे तमिलनाडु सरकार को हाई कोर्ट का आदेश, दिव्यांग उम्मीदवार को MBBS पाठ्यक्रम में दाखिला दे Reviewed by Unknown on September 09, 2018 Rating: 5

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