एडल्ट्री कानून: जस्टिस बोले- महिला शादीशुदा जिंदगी में परेशान हो तो किसी से संबंध बना सकती है, खास बातें

<p style="text-align: justify;"><strong>नई दिल्ली:</strong> सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने व्यभिचार (एडल्ट्री) को अपराध करार देने वाली आईपीसी की धारा 497 को असंवैधानिक करार देते हुए आज रद्द कर दी है. यानि अब पुरुषों को दूसरी विवाहित महिला से सहमति से संबंध बनाने पर जेल नहीं जाना होगा. अब

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एडल्ट्री कानून: जस्टिस बोले- महिला शादीशुदा जिंदगी में परेशान हो तो किसी से संबंध बना सकती है, खास बातें एडल्ट्री कानून: जस्टिस बोले- महिला शादीशुदा जिंदगी में परेशान हो तो किसी से संबंध बना सकती है, खास बातें Reviewed by Unknown on September 27, 2018 Rating: 5

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