एडल्ट्री कानून: व्यभिचार अब अपराध नहीं, महिला पति की जागीर नहीं- सुप्रीम कोर्ट

<p style="text-align: justify;"><strong>नई दिल्ली:</strong> व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से बाहर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इससे संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा 497 को असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह महिलाओं की व्यक्तिकता को ठेस पहुंचाता है और इस

from home https://ift.tt/2N3jC2V
एडल्ट्री कानून: व्यभिचार अब अपराध नहीं, महिला पति की जागीर नहीं- सुप्रीम कोर्ट एडल्ट्री कानून: व्यभिचार अब अपराध नहीं, महिला पति की जागीर नहीं- सुप्रीम कोर्ट Reviewed by Unknown on September 27, 2018 Rating: 5

No comments:

TeaFloor [CPS] IN
Powered by Blogger.